राहत हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बिना पंजीकरण के संचालित किया जा रहा था अस्पताल

जांच रिपोर्ट में मिली अनियमितताओं पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने दी तहरीर

SIDHARTHNAGAR NEWS: बिना अनुमति और पंजीकरण के राहत हॉस्पिटल सर्जिकल एंड जच्चा-बच्चा केंद्र, बढ़नी को संचालित किए जाने के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश चौधरी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर ढेबरुआ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर० के निर्देशन पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिद्धार्थनगर द्वारा गठित टीम ने अस्पताल की जांच की। जांच में पाया गया कि राहत हॉस्पिटल बढ़नी अनधिकृत रूप से संचालित किया जा रहा था। अस्पताल के नाम पर बिना किसी वैध पंजीकरण के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि डॉक्टर तौसीफ हैदर एमबीबीएस द्वारा बिना आवश्यक पंजीकरण और अनुमति के चिकित्सीय सेवाएं प्रदान की जा रही थीं। अस्पताल प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र फर्जी पाया गया, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया था। इन गंभीर अनियमितताओं के आधार पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने 08 अक्टूबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 336(3), 338, 340(2), 318(4) तथा उत्तर प्रदेश मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 2019 की धारा 34, 34(1) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। थानाध्यक्ष ढेबरुआ ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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