इटावा के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता उर्फ संटू को हाईकोर्ट से बड़ी राहत

कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, दो महीने में विवेचना पूरी करने के दिए निर्देश

ETAWA NEWS: पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता उर्फ संटू को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस को दो माह के भीतर विवेचना पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, इस अवधि में कुलदीप गुप्ता की गिरफ्तारी पर स्पष्ट रोक लगाने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि राजीव यादव की संदिग्ध मौत के मामले में कुलदीप गुप्ता संटू को पुलिस ने वांछित घोषित किया था। गिरफ्तारी न होने पर एसएसपी इटावा ने ₹25 हजार का इनाम भी घोषित किया था। इस प्रकरण को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां और प्रशासनिक हलकों में लगातार चर्चाएं तेज थीं। स्थानीय राजनीतिक गलियारों में यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। आरोप था कि इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक द्वेष और प्रशासनिक दबाव हावी रहा। एक ओर पुलिस कार्रवाई करती दिखी, तो दूसरी ओर हाईकोर्ट के आदेश ने प्रशासनिक प्रक्रिया की गंभीरता पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दो महीने में पुलिस विवेचना किस दिशा में जाती है। यदि कोई नया तथ्य सामने आता है, तो यह मामला फिर से राजनीतिक तूल पकड़ सकता है।

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