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LAKHIMPUR KHERI NEWS: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिले में 13 दिसंबर (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह लोक अदालत जनपद न्यायालय लखीमपुर-खीरी के साथ सभी तहसीलों में एक साथ आयोजित होगी। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमार सिंह के निर्देशानुसार तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं अपर जिला जज/नोडल अधिकारी अभिषेक कुमार श्रीवास्तव एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अपर जिला जज/सचिव वीरेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बताया कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है।
अपर जिला जज/सचिव वीरेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य तेज, सरल और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना है, इसलिए वादकारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। समस्त वादकारियों से अनुरोध किया कि 13 दिसंबर 2025 को अपने-अपने वादों का निस्तारण कराकर इस जनहितकारी पहल को सफल बनाने में सहयोग करें।
किन वादों का होगा निस्तारण
लोक अदालत में यातायात और लघु आपराधिक प्रकरण, नगर पालिका से जुड़े विवाद,बैंक वाद (धारा 138 परकाम्य लिखित अधिनियम), विद्युत एवं जल विवाद, विशेषकर चोरी संबंधी मामले, राजस्व वाद, पारिवारिक एवं व्यवहारिक मामले, उत्तराधिकार व अन्य समझौतापरक वाद मामलों को प्राथमिकता के साथ सुना जाएगा।