प्रेम-प्रसंग में बाधा बने पति की हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

BALRAMPUR NEWS NEWS: 2 सितंबर 2019 की सुबह तुलसीपुर क्षेत्र के सुखरामपुर गांव में गन्ने के खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। बाद में उसकी पहचान भुर्रे के रूप में हुई। मृतक की पत्नी चिनका देवी ने ही थाना तुलसीपुर में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
विवेचना में खुला पूरा सच
निरीक्षक वकील पाण्डेय द्वारा की गई गहन विवेचना में पता चला कि चिनका देवी के गांव के ही घनश्याम कोरी से अवैध संबंध थे। कई साल पहले घर छोड़कर गए भुर्रे के हाल ही में लौट आने के बाद उसने पत्नी और घनश्याम के रिश्ते का विरोध शुरू कर दिया था। इसी विरोध को खत्म करने के लिए दोनों ने उसकी हत्या की साजिश रची।
ऐसे दी गई थी हत्या को अंजाम
विवेचना के अनुसार, घटना वाले दिन सुबह चिनका देवी अपने पति को टहलाने के बहाने घर से बाहर ले गई। गांव के बाहर घनश्याम पहले से छिपा हुआ था। दोनों ने भुर्रे को गन्ने के खेत में खींचकर गमछे से गला घोंट दिया। हत्या के बाद बिना किसी संदेह के अपने-अपने घर लौट गए। एसपी विकास कुमार के निर्देश पर जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानन्द सिंह और थाना तुलसीपुर पुलिस टीम ने मजबूत पैरवी की। साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सज़ा सुनाई।

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