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विद्वान अधिवक्ता मुफीज़ अहमद एडवोकेट एवं अशोक कुमार पटेल एडवोकेट ने रखें अपने तर्क
FATEHPUR NEWS: अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–1, फतेहपुर ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में अहम आदेश पारित करते हुए संबंधित थाना को अभियोग पंजीकृत कर विधि अनुसार विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश धारा 173(4) बीएनएसएस के अंतर्गत दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया गया। प्रकरण के अनुसार, थाना सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के ग्राम दरियापुर मजरे इजूरा बुजुर्ग निवासी धर्मेंद्र सिंह पुत्र दयाराम ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि 28 अक्टूबर 2025 की शाम लगभग 7 बजे उनके पिता अपने पुत्र के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। रास्ते में सामने से आ रही एक अन्य मोटरसाइकिल ने तेज व लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे उनके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए और पैर की हड्डी तीन जगह से टूट गई। आरोप है कि दुर्घटना के बाद आरोपी ने शराब के नशे में गाली-गलौज व धमकी दी और मौके से फरार हो गया। घायल को पहले पीएचसी हरदो (खागा) ले जाया गया, बाद में हालत गंभीर होने पर जिला सदर अस्पताल (फतेहपुर) और फिर प्रयागराज स्थित आशुतोष हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। जहां वर्तमान में दयाराम का इलाज जारी है और पीड़ित का कहना है कि अब तक दवा – इलाज में लगभग 4 – 5 लाख रुपए खर्च हो गया है और न जाने आगे और कितना पैसा लगाना पड़े। इस बाबत पीड़ित पक्ष का कहना रहा है कि घटना की सूचना थाना सुल्तानपुर घोष में दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इस प्रकरण में सुनवाई के बाद अदालत ने थाना से प्राप्त आख्या, प्रस्तुत अभिलेखों और तथ्यों के अवलोकन के बाद प्रथम दृष्टया संज्ञेय व गंभीर अपराध का मामला पाया। इसके आधार पर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए संबंधित थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। आदेश की प्रति तत्काल थाना भेजने तथा एक सप्ताह के भीतर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह आदेश 12 दिसंबर 2025 को पारित किया गया। इस मामले में विद्वान अधिवक्ता मुफीज़ अहमद एडवोकेट एवं अशोक कुमार पटेल एडवोकेट ने अपने तर्क रखें।