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7 अगस्त 2025 को हुई नाले में डूबने से मौत में कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा
JALAUN NEWS: कोच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम दाढ़ी में 12 वर्षीय बालिका की नाले में नहाते समय डूब कर 7 अगस्त को मौत हो गई जिसका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार कोंच कोतवाली में कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट दर्ज कराते हुए दयासागर पुत्र मुन्नीलाल अहिरवार निवासी ग्राम दाढ़ी थाना कोंच ने बताया कि 7 अगस्त 2025 को प्रार्थी की 12 वर्षीय पुत्री रुचि को गांव का ही मस्ताना पुत्र विजय कुमार अहिरवार ने मलंगा नाले में नहलाने के बहाने ले गया था करीब दिन 12:00 बजे प्रार्थी को फोन पर जानकारी की मिली कि तुम्हारी बेटी रुचि मलंगा नाले में बह गई तो गांव के लोगों के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर रुचि की काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया और प्रशासन द्वारा भी कोई मदद नहीं मिली जब प्रार्थी ने जिलाधिकारी को फोन द्वारा अवगत कराया कि मेरी पुत्री नाले में बह गई है तब प्रशासन द्वारा खोज की गई तब दूसरे दिन 8 अगस्त को घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर मछली पालन केंद्र के पास मेरी पुत्री रुचि का शव बरामद किया गया यही नहीं घटना के दिन मुस्कान और कौशल व आशीष ने बताया कि रुचि को मस्ताना पुत्र विजय अहिरवार जो कि शराब के नशे में था मेरी पुत्री रुचि को बीच धार में ले जाकर छोड़कर भाग गया जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई थी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धारा 105 बी एन एस में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी । दया सागर के अधिवक्ता अमित कुमार से बात करते हुए पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जो पुलिस ने मुस्कान के बयान लिए थे वह छिपा रही थी लेकिन जब पुलिस बयान ले रही थी तो उसका वीडियो भी बना लिया गया था उसी के आधार पर कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था कि मामला गंभीर प्रगति का है जो कि क्षमा योग्य नहीं हैं गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाय