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LUCKNOW NEWS: हुसैनगंज स्थित चुटकी भंडार बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में जर्जर और खतरनाक भवन में छात्राओं को पढ़ाई कराए जाने के मामले में उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में विजय कुमार पाण्डेय ने जनहित याचिका दायर की जिसकी सुनवाई 19 दिसंबर को हुई । याचिका में कहा गया कि विद्यालय का भवन सौ वर्ष से अधिक पुराना, जिसे लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा कई बार असुरक्षित और खण्डहर घोषित किया जा चुका है। भवन की दीवारों में दरारें हैं, छत गिरने की स्थिति में है और आधार संरचना कमजोर हो चुकी है। वर्षा ऋतु में यह खतरा और बढ़ जाता है, इसके बावजूद विद्यालय में नियमित कक्षाएं और नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है, याची का पक्ष अधिवक्ता वीर राघव चौबे ने रखा जनहित याचिका में मांग की गई है कि जर्जर भवन में तत्काल शैक्षणिक गतिविधियां रोकी जाएं, छात्राओं, शिक्षकों और कर्मचारियों को सुरक्षित वैकल्पिक स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, खतरनाक भवन को ध्वस्त कराया जाए तथा नए सुरक्षित भवन के निर्माण और प्रमाणन तक विद्यालय संचालन पर रोक लगाई जाए। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय की मांग की जिस पर समय देते हुए न्यायालय ने कहा कि, आवश्यक कार्यवाही करके न्यायालय को अवगत कराएं, मामले को 09 जनवरी 2026 को पुनः सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यदि समय रहते छात्राओं को सुरक्षित स्थान पर नहीं भेजा गया, तो किसी भी संभावित दुर्घटना की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।