गैंगस्टर कल्लू यादव की नशे के कारोबार से बनाई संपत्ति पर चला पुलिस प्रशासन का डंडा, 27.6 करोड़ की संपत्ति कुर्क

MIRZAPUR NEWS: प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफिया और अपराधियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के क्रम में शुक्रवार को पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। गैंगस्टर एक्ट के तहत हिस्ट्रीशीटर व गैंग लीडर राजेश यादव उर्फ कल्लू यादव द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 27.6 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने नशे के अवैध धंधे से अर्जित धन से अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीनें खरीदी थीं। इनमें कंतित क्षेत्र की भूमि, कौड़ियारा गांव की कृषि भूमि तथा कंतित की दान वाली जमीन शामिल है। एसपी नगर नितेश सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी व एसएसपी के आदेश पर यह कार्रवाई थाना विंध्याचल में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के संबंध में की गई।  आरोपी गांजा,हेरोइन समेत अन्य मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री कर लंबे समय से अवैध कारोबार में लिप्त था। गैंग लीडर राजेश यादव उर्फ कल्लू के खिलाफ विंध्याचल थाने में एनडीपीएस एक्ट, हत्या, जानलेवा हमला, बलात्कार, एससी/एसटी एक्ट व आर्म्स एक्ट सहित 13 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। सभी संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया. पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि अपराध से अर्जित संपत्ति को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। माफिया और नशा तस्करों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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