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सभासद मोहम्मद आफताब ने उठाई आवाज
FATEHPUR NEWS:;शहर में स्थित प्राचीन ‘कब्रस्तान गोरे शहीदा’ की भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास सामने आया है। यह भूमि वक्फ एक्ट के तहत यू०पी० सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ में वक्फ संख्या-108, फतेहपुर के रूप में विधिवत दर्ज है और सदियों से ‘वक्फ बाई यूजर’ के रूप में इस्तेमाल हो रही है। सहायक वक्फ आयुक्त/उपजिलाधिकारी सदर, फतेहपुर को दिए गए एक प्रशासनिक प्रार्थना पत्र में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें बताया गया है कि 07 अक्टूबर 2025 को मो० फारूख निवासी मोहल्ला पनी और उनके साथियों ने जेसीबी मशीन के साथ कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। उन्होंने कब्रों को तोड़ने और स्थल की पवित्रता भंग करने की कोशिश की, जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका उत्पन्न हुई। यह भूमि नागा निरंकारी गर्ल्स कॉलेज के सामने स्थित है। शिकायत के अनुसार, गाटा संख्या 2862 के चारों भाग खतौनी सन् 1396 फसली में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज हैं। वक्फ अभिलेखों के मुताबिक, इसकी चौहद्दी उत्तर में जी०टी० रोड, दक्षिण में गाटा सं0-2878, पूरब में गाटा सं0-2860 और पश्चिम में गाटा सं0-2864 व 2865 है। आवेदकों ने वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 83 और 85 का हवाला देते हुए कहा है कि किसी संपत्ति के वक्फ होने या न होने का निर्णय केवल वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा ही लिया जा सकता है। प्रशासनिक या राजस्व न्यायालयों को यह अधिकार नहीं है। इसलिए, मो० फारूख का कथित दावा अवैध और अमान्य है।
शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि वक्फ कब्रिस्तान गोरे शहीदा की पवित्रता बनाए रखने के लिए मोहम्मद फारूख और उनके साथियों को रोका जाए और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए। इस बाबत मोहम्मद आफताब सभासद ने मजबूती से आवाज उठाई है।