Physical Address
Pratahkal Express Newspaper
79A-Moti Lal Nehru Road Prayagraj
Opp Women’s Hostel Allahabad University

AURAIYA NEWS: युवती से छेड़छाड़ के मामले में चार लोगों को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई है नौ साल पुराने छेड़छाड़ के एक मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट विकास गोस्वामी ने चार युवकों शिवम, सीपू, गुल्लन और लउआ को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी पर आठ-आठ हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश पोरवाल ने बताया कि यह मामला 28 अगस्त 2016 का है। थाना ऐरवाकटरा क्षेत्र में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर के अनुसार, रात 9 बजे उनकी 21 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी, जबकि परिजन बाहर बैठे थे। उसी दौरान गांव के शिवम पुत्र अखिलेश, गुल्लन पुत्र गीतम सिंह, सीपू पुत्र अखिलेश और लउआ पुत्र गीतम सिंह घर में घुस आए और युवती के साथ छेड़छाड़ की। युवती के चिल्लाने पर उसके पिता, मां और भाई अंदर आए। जब उन्होंने आरोपियों को रोका, तो उन्होंने लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी, जिससे वादी, उनकी पत्नी और बेटे को चोटें आईं। गांव के लोगों के आने पर आरोपी जातिसूचक गालियां देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश पोरवाल और अरविंद राजपूत ने दोषियों को कठोर दंड देने का पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी दोषियों को इटावा जिला कारागार भेज दिया गया है।