दहेज हत्या के 2 आरोपियों को 10 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 15,000 रु० का अर्थदण्ड

BALRAMPUR NEWS: कमाल खान (ब्यूरो प्रमुख) थाना गौरा चौराहा पर दिनांक 13.06.2020 को वादी नि0 कोलवा थाना को0 नगर जनपद बलरामपुर की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर विपक्षी 1.दीनानाथ विश्वकर्मा पुत्र राम सुमिरन विश्वकर्मा, 2. श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी राम सुमिरन विश्वकर्मा निवासी राजाजोत खजुरिया थाना को0 नगर बलरामपुर द्वारा वादी के पुत्री की अतिरिक्त दहेज माँग न पूरा करने के कारण हत्या कर देना के संबंध में थाना गौरा चौराहा पर मु0अ0सं0- 76/2020 धारा 498ए एवं 304बी भा0द0वि0 व 4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री राधा रमण द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की श्री कुलदीप सिंह (डीजीसी क्राइम), माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री बृजानन्द सिंह एवं  थाना गौरा चौराहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दोषसिद्ध अभियुक्तों को सजा सुनाई गई।

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