सालिमपुर से नपा का इंटरलाकिग फर्स, झूला व व्यायाम संबंधित यंत्र हटा

डीएम के निर्देश पर की गई यह कार्रवाई, कुछ माह पूर्व नगर पालिका परिषद द्वारा कराया गया था इस पर कार्य

BHADOHI NEWS: नगर के सालिमपुर में नगर पालिका परिषद द्वारा पिछले दिनों कराएं गए इंटरलाकिग फर्स, झूला, व्यायाम संबंधित यंत्र, इलेक्ट्रिक पोल आदि को राजस्वकर्मियों ने पुलिस बल व जेसीबी मशीन के साथ शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर हटवा दिया। अपर सिविल जज जूनियर डिविजन द्वितीय शशि किरन के आदेश व डीएम शैलेश कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अभी कुछ माह पूर्व ही नगर पालिका परिषद द्वारा यह कार्य कराया गया था।
इस दौरान अपर सिविल जज जूनियर डिविजन द्वितीय ने डीएम को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि सिविल अपील नं.75/1978 मेहीलाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य निर्णीत दिनांकित एक अक्टूबर 1980 से संबंधित इजरा वाद संख्या 8/2024 संत श्री आशाराम ट्रस्ट बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में आराजी नं.119 मौजा सालिमपुर तालुका चैथार तहसील व जिला भदोही में निर्णीत श्रेणी द्वारा अवैध कब्जा हटाकर डिग्रीधार को कब्जा दिलाना है। उक्त पत्रावली उच्च न्यायालय के जिला न्यायपालिका में बकायादारों की संख्या में कमी के लिए कार्य योजना (एपीएआर-डीजे) के अंतर्गत चिंहित है। अमीन आख्या 13 अक्टूबर 2025 के अनुसार विवादित आराजी नं.119 को नक्शा में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच व आई में प्रदर्शित कर लालरंग से रेखांकित किया गया है। डिग्रीशुदा आराजी में तालाब के दक्षिण व पश्चिम भाग पर नगर पालिका परिषद द्वारा इंटरलाकिग फर्स, झूला, व्यायाम संबंधित यंत्र, इलेक्ट्रिक पोल, शीला पट्ट, सांसद निधि का स्टैंड, गिट्टी व बालू आदि रखकर अतिक्रमण किया गया है। जिसे हटवाकर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस बल, जेसीबी मशीन व मजदूरों की आवश्यकता महसूस की गई है। जांच करने कार्रवाई करने की बात कही गई थी। जिसपर डीएम के आदेश पर आज राजस्वकर्मी पुलिस बल के साथ जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंचे और नगर पालिका परिषद द्वारा पिछले दिनों कराए गए कार्य को हटवा दिया। संत श्री आसाराम ट्रस्ट के नारायण पांडेय ने बताया कि उक्त आराजी नं. को मेहीलाल द्वारा ट्रस्ट को दिया गया था। नगर पालिका परिषद द्वारा जबरन अतिक्रमण कर लिया गया था।

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