थाना प्रभारी ने नए भारत नए कानून के तहत छात्र छात्राओं को किया जागरूक

JALAUN NEWS: 1 जुलाई 2024 से लागू हुए भारत में तीन नए कानून के  संबंध में सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के अंतर्गत थाना प्रभारी ने क्षेत्र में स्थित महात्मा कामता शरण इंटर कालेज खितौली, राजकीय बालिका इंटर कालेज गोहन में जाकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया तथा निबंध प्रतियोगिता भी कराई गई। गोहन थाना प्रभारी सतीश कुमार ने बताया पूर्व सी भारत देश में लागू आईपीसी 1861 के स्थान पर BNS को 1 जुलाई 2024 को लागू किया गया है जिसमें भारत में नए आपराधिक कानून जोड़े गए हैं जिनका उद्देश्य औपनिवेशिक युग के कानून को बदलना और आधुनिक समाज की जरूरत को पूरा करना है उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जिसमें राजद्रोह जैसे पुराने अपराधों को समाप्त कर दिया गया है जबकि आतंकवाद और संगठित जैसे अपराधों को जोड़ा गया है तथा महिलाओं से संबंधित आपराधिक कानून में अधिक से अधिक सजा का प्रावधान किया गया है तथा न्यायालय में कई सालों से पड़े आपराधिक मामलों में त्वरित रूप से जल्द निर्णय किया जा सके जिससे महिलाओं को न्याय मिल सके इसकी अतिरिक्त छोटे अपराधों में सामुदायिक सेवा जैसे नए दंड का प्रावधान किया गया है भारतीय न्याय संहिता का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों के अधिकारों एवं जरूरतों को प्राथमिकता देना है विशेष कर महिलाओं एवं बच्चों के अपराधों के मामलों में । इसके साथ ही नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जैसे ईमेल और संदेशों को मान्यता प्रदान की गई है साथ ही निबंध प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को थाना प्रभारी द्वारा उपहार देकर सम्मानित किया गया महात्मा कामता शरण इंटर कालेज की छात्रा स्नेहा तथा छात्र अजलान खान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया ।

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