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किसानों से पराली न जलाने की हुई अपील
FATEHPUR NEWS: उप कृषि निदेशक ने बताया कि ग्राम सहिमापुर, विकास खंड भिटौरा में एक कम्बाइन हार्वेस्टर मशीन बिना एसएमएस (स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम) के फसल कटाई करते हुए पाई गई। जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना हुसैनगंज में मशीन को सीज कर दिया गया है। कृषि विभाग ने सभी हार्वेस्टर मालिकों को चेतावनी दी है कि बिना एसएमएस लगे हार्वेस्टर का उपयोग फसल कटाई में किया गया तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मालिक की होगी। उप कृषि निदेशक ने बताया कि 16 नवंबर तक पराली जलाने पर तहसील सदर के 18 किसानों, तहसील खागा के 26 किसानों एवं तहसील बिन्दकी के 15 किसानों पर कुल 3,52,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें से 90,000 रुपए की वसूली की जा चुकी है। किसानों से अपील की गई है कि खेतों में पराली न जलाएं। यदि खेत में फसल अवशेष हो तो ग्राम प्रधान या लेखपाल को सूचित करें, ताकि पराली को निकटस्थ गौशाला में सुरक्षित पहुंचाया जा सके। विभाग ने बताया कि सैटेलाइट से लगातार निगरानी हो रही है, और पराली जलाने की प्रत्येक घटना का रिकॉर्ड स्वतः दर्ज हो जाता है। साथ ही यह भी बताया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पराली जलाने को दंडनीय अपराध घोषित किया है। इसलिए किसान फसल अवशेष को मिट्टी में मिलाकर खाद बनाने का प्रयास करें।