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तीन तलाक व अन्य गंभीर मामले में कोर्ट ने पुलिस को मुकदमा लिखने का दिया आदेश
FATEHPUR NEWS: थाना हथगाम क्षेत्र के राजापुर कस्बा पोस्ट बंदीपुर निवासी एक पीड़िता महिला द्वारा लगाये गए गंभीर आरोपों पर न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए उसके पति और ससुराली जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पीड़िता ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी 9 नवंबर 2020 को गांव के ही जुल्फिकार अली से हुई थी। शादी के बाद से ही पति जुल्फिकार अली, ससुर शाकिर अली, जेठ नवाब अली व आबाद अली, जेठानी हसीना उर्फ गुड़िया और सबीना तथा नन्द अलकमा उस पर 5 लाख रुपये और एक बुलेट मोटरसाइकिल के अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। पीड़िता के अनुसार पति उसके साथ जबरन अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाता था। गर्भवती होने पर ससुराल पक्ष उसे जबरन गर्भपात कराने के लिए दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर आरोपितों ने नवंबर 2023 में उसे जबरन गर्भपात कराने की दवा खिला दी, जिससे उसका गर्भपात हो गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसका ससुर शाकिर अली उस पर गलत नजर रखता था और 23 मार्च 2022 को उसके साथ छेड़छाड़ की। शिकायत करने पर सभी ससुराली जनों ने उसकी पिटाई कर घर से निकाल दिया और पति ने तीन बार तलाक बोलकर उसे तलाक दे दिया। पीड़िता ने पहले थाना हथगाम में इस बात की लिखित शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर उसने पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को प्रार्थना पत्र दिया। वहां भी कार्रवाई न होने पर उसने अपने वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान और उनके साथी अधिवक्ता शोएब खान के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया। मामले की सुनवाई के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नंबर एक फतेहपुर, मोहम्मद साजिद (सेकंड) ने आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के उपरांत थाना अध्यक्ष हथगाम को पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना करने का आदेश दिया है।