उरई विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण किया गया सील

JALAUN NEWS: शुक्रवार को (सू०वि०) जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष उरई विकास प्राधिकरण राजेश कुमार पाण्डेय के निर्देश पर उरई विकास प्राधिकरण प्रवर्तन टीम द्वारा चुर्खी बाईपास शिवाजी चौक के पास रविकान्त पुत्र  जगदीश प्रसाद द्वारा लगभग 1500 वर्ग फीट में सेट बैक कवर करके किए जा रहे तीन मंजिला निर्माण को मौके पर सील कर दिया गया। उक्त निर्माण के विरुद्ध पूर्व में उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा  27 एवं 28(2) के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया था परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा न मौके पर कार्य बन्द किया गया एवं न ही कोई शमन मानचित्र दाखिल किया गया। इसलिए उक्त अवैध निर्माण प्राधिकरण प्रवर्तन टीम द्वारा मौके पर सील कर दिया गया है।

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