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एक से अधिक स्थानों पर एन्यूमरेशन फॉर्म भरने पर एक वर्ष की सजा व जुर्माना होगा
JALAUN NEWS: जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्रों में संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम (Special Intensive Revision–SIR) की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान वे बूथ संख्या 336, 337, 338 एवं 339 पर पहुंचे और बीएलओ से कार्य की स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बीएलओ को निर्देशित किया कि प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में अवश्य जोड़ा जाए तथा कोई भी अपात्र, मृत, डुप्लीकेट या स्थानांतरित मतदाता सूची में न रहने पाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मतदाता सूची में नाम, आयु, संबंध एवं फोटो संबंधी त्रुटियों का शत-प्रतिशत निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आगामी निर्वाचन प्रक्रिया पूर्णतः सटीक एवं पारदर्शी हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मतदाताओं से प्राप्त सभी गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन समय पर किया जाए। जिलाधिकारी ने चेताया कि बीएलओ द्वारा दिए गए प्रपत्र यदि समयसीमा में जमा नहीं किए जाते, तो संबंधित मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं होगा, जिसके लिए स्वयं मतदाता जिम्मेदार होंगे।जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है तो वह केवल एक ही स्थान से एन्यूमरेशन फॉर्म भरे। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई मतदाता सभी स्थानों से एन्यूमरेशन फॉर्म भरता है तो उसके विरुद्ध एक वर्ष तक की कारावास और जुर्माना—दोनों का प्रावधान है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपने फार्म समय से जमा करें, ताकि सभी पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सके और कोई भी मतदाता मतदान जैसे मौलिक अधिकार से वंचित न रह जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि बीएलओ के साथ पूर्ण सहयोग करते हुए समय से प्रपत्र उपलब्ध कराएं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहभागी बनें।
इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी नेहा ब्याडवाल, नायब तहसीलदार राहुल यादव सहित बीएलओ मौजूद रहे।