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PRAYAGRAJ NEWS: थाना अध्यक्ष नवाबगंज हाजिर न होने पर होगा वाद दर्ज इलाहाबाद। हत्या के आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट का तामीला न करने तथा पिछले रिकॉल के कागज न्यायालय भेजने के एक मामले में अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। एडीजे मृदांशु कुमार ने पत्रावली के अवलोकन के बाद थानाध्यक्ष नवाबगंज के खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी कर कहा कि थानाध्यक्ष नवाबगंज के द्वारा आरोपी का सहयोग किया जा रहा है। क्यों न थानाध्यक्ष के खिलाफ न्यायिक कार्रवाइयों में बाधा पहुंचाने व आदेश की अवहेलना किए जाने के कारण प्रकीर्णन वाद दर्ज करते हुए दंडित किया जाए तथा दंडादेश को चरित्र पंजिका पर चस्पा कराया जाए। इस बाबत थानाध्यक्ष नवाबगंज हाजिर होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण 12 दिसंबर 25 को पेश करें। साथ ही आरोपी के प्रसेस का तमिला करते हुए उसकी हाजिरी भी सुनिश्चित करें। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि उक्त न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा सरकार बना महबूब आलम आदि, हत्या, थाना नवाबगंज मामले के आरोपी के खिलाफ एनबीडब्लू जारी किया गया था उसे आपके द्वारा दरोगा राजेंद्र पाल को तमिल हेतु आदेशित किया गया तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि आरोपी के घर दबिश दी गई तो उसने संबंधित धारा में अपना रिकॉल कर लिया है।अग्रिम कार्यवाही की कृपा करें । उक्त रिपोर्ट आपके द्वारा अग्रसारित करते हुए 26 मई 25 को भेजी गई थी। जबकि आरोपी द्वारा गैर जमानती वारंट 14.7.2023 को निरस्त कराए गए थे। इसके बाद पुनः एनबीडब्लू जारी होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। जिस पर थानाध्यक्ष द्वारा सरसरी तौर पर बिना युक्ति युक्त कारण के तमिल न करते हुए प्रक्रिया वापस कर दिया गया। जो यह दर्शित करता है कि थानाध्यक्ष द्वारा आदेश को गंभीरता से नहीं लिया गया तथा आरोपी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अथवा किसी अन्य अनुचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आरोपी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को तमिल नहीं कराया गया। जबकि आरोपी के एनबीडब्लू के साथ-साथ जमानत दारों को भी नोटिस जारी किया गया था। मामला सन 2020 से विचारण के लिए लंबित है। आरोपी की गैर हाजिरी के कारण विचारद शुरू नहीं हो सका। जिसमें थानाध्यक्ष नवाबगंज के द्वारा आरोपी को सहयोग किया जा रहा है।