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इसके साथ ही आयोग ने कर दिया प्रकरण का विधिवत निस्तारण
BHADOHI NEWS: जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पर्सनल एक्सीडेंट बीमा क्लेम से संबंधित धनराशि का चेक मृतक की नामिनी पत्नी श्यामा देवी को सौंपा गया। यह जानकारी जिला उपभोक्ता न्यायालय के रीडर स्वतंत्र रावत ने दी। इस दौरान श्यामा देवी पत्नी स्व.सुशील कुमार मिश्र, निवासी बालीपुर, पोस्ट जंगीगंज, जनपद भदोही की ओर से 12 सितंबर 2024 को टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा सिगरा, वाराणसी के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग भदोही में वाद दाखिल किया गया था। परिवादी की ओर से अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडेय ने दलील दी कि बाइक वाहन स्वामी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बावजूद बीमा कंपनी द्वारा मृतक की नामिनी पत्नी को पर्सनल एक्सीडेंट क्लेम का भुगतान नहीं किया जा रहा। वाद में कंपलसरी पर्सनल एक्सीडेंट बीमा की धनराशि 15,00,000, रुपया 16 जून 2024 से ब्याज, मानसिक एवं शारीरिक कष्ट के लिए 2,00,000 रुपया तथा मुकदमा खर्च के रूप में 50,000 रुपए की मांग की गई थी। विपक्षी बीमा कंपनी को नोटिस जारी होने पर उनके द्वारा जवाब-दावा भी दाखिल किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश संजय कुमार डे एवं सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ ने वाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि वह दो माह के भीतर 15,00,000 रुपए की बीमा धनराशि, वाद दाखिल करने की तिथि 12 सितंबर 2024 से आदेश की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित तथा 5,000 रुपया मुकदमा खर्च अदा करे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया गया, तो समस्त धनराशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा। आदेश के अनुपालन में बिना किसी निष्पादन कार्रवाई के टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक की ओर से उनके पैनल अधिवक्ता अवधेश कुमार मिश्र द्वारा 16,08,068 रुपए का चेक जिला उपभोक्ता आयोग में जमा किया गया। धनराशि आयोग के खाते में प्राप्त होने के पश्चात परिवादी श्यामा देवी को उनके अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडेय की निशानदेही पर चेक सौंप दिया गया। इसके साथ ही प्रकरण का विधिवत निस्तारण कर दिया गया।