जानलेवा हमले के दोषी मजनू को दस साल की सजा, कोर्ट ने ठोका जुर्माना

SIDHARTHNAGAR NEWS: जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के प्रयास के आरोपी को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ढेबरुआ निवासी अभियुक्त पर ₹6,000 का अर्थदंड भी लगाया है। घटना वर्ष 2020 की है। ढेबरुआ थाना क्षेत्र के ग्राम घरुआर निवासी विश्वनाथ उर्फ मजनू के खिलाफ पुलिस ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के आरोप में मुकदमा (मुअसं 297/20) दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से बरामदगी के आधार पर आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई थीं। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राजेश कुमार त्रिपाठी की दलीलों और पुलिस द्वारा पेश किए गए गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध हुए। मंगलवार को अदालत ने मजनू को धारा 307, 324 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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