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राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अर्ह मतदाताओं का फार्म-6 भरवायें जाने का किया अनुरोध
PRAYAGRAJ NEWS: जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गुरूवार को संगम सभागार में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के सम्बंध में बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि अभियान के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमानुसार दावे और आपत्तियां प्राप्त करने हेतु दिनांक 06.02.2026 को अन्तिम तिथि निर्धारित है, जिसमें मात्र एक दिन ही शेष है। अतः आपसभी प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि आपके द्वारा नियुक्त बीएलए की मदद से दिनांक 06.02.2026 को अर्ह मतदाताओं का फार्म-6 भरवायें, जिससे कि उनका नाम 06 मार्च, 2026 को प्रकाशित होने वाली अन्तिम सूची में सम्मिलित हो सके। उन्होंने कहा कि जो भी सदस्य 01.01.2026 की अर्हता तिथि के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर-2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले है, वे सभी अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराये जाने हेतु फार्म-6 घोषणापत्र के साथ भरकर सम्बंधित बूथ लेवल अधिकारीध्निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें, ऐसे सभी नए मतदाताओं का नाम प्रकाशित होने वाली अन्तिम सूची में सम्मिलित हो जायेगा। उन्होंने सभी प्रतिनिधियोें से नए वोटर्स बनाये जाने में सहयोग करने के लिए एवं बीएलओ से सम्पर्क कर ज्यादा से ज्यादा अर्ह मतदाताओं का फार्म-6 अनुलग्नक-4 सहित घोषणापत्र के साथ बीएलओ को उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया। बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा के द्वारा बताया गया कि आलेख नामावली में कुल 35,36,555 पंजीकृत मतदाता है, जिनमें 32,47,898 मतदाताओं की मैपिंग हुई है तथा 2,88,657 (8.16 प्रतिशत) मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में है, जिनकी नोटिस की सुनवाई जनपद की समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत सम्बंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारीध्सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार ऐसे मतदाता जिनका आलेख निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित है और मैपिंग भी हुई है, किन्तु उनके पिता के वर्ष 2003 से वर्ष 2025 की निर्वाचक नामावली में वर्तनी (नाम) अशुद्धि होने, ऐसे व्यक्ति जिनकी 6 मतदाताओं से मैपिंग हुई है, ऐसे मदताता जिनके माता-पिता के उम्र में 50 वर्ष से अधिक अंतर है या ऐसे मतदाता जिनके दादा दादी के उम्र में 40 साल का अंतर है, ऐसी विसंगतियों के कारण इन मतदाताओं को तार्किंक विसंगति (लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी) की श्रेणी में चिन्हित किया गया है, ऐसे तार्किंक विसंगति वाले कुल मतदाताओं की संख्या 7,73,778 है। उन्होंने बताया कि लॉजिकल विसंगति के कारण ऐसे मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया है और ऐसे मतदाताओं के द्वारा यदि सम्बंधित बीएलओ द्वारा मांगे जाने वाले समस्त आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा दिया जाता है, तो उसे सुनवाई हेतु सुनवाई स्थल पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि माननीय आयोग के द्वारा लॉजिकल विसंगति में प्रक्रिया को अत्यधिक सरल कर दिया गया है और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने पर बीएलओ के द्वारा घर-घर जाकर बीएलओ एप के माध्यम से उक्त त्रुटियों को सुधार दिया जायेगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन के द्वारा बताया कि नो मैपिंग और लॉजिकल विसंगति के अन्तर्गत कुल 10,62,435 नोटिस जारी की जानी है, जिसमें आज दिनांक 05.02.2026 को पूर्वान्ह 10ः00 बजे तक 9,31,855 नोटिस जेनरेट की गयी है तथा सम्बंधित बीलएओ के द्वारा 1,70,300 नोटिसें मतदाताओं को डिलीवर्ड की गयी है तथा सम्बंधित ईआरओध्एईआरओ के द्वारा 43,518 अभी तक सुनवाई की गयी है।
जिलाधिकारी ने बैठक में बताया कि अभी तक 1,53,407 मतदाताओं का फार्म-6 प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी अपात्र व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम न रहे तथा सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में अवश्य सम्मिलित हो, इसलिए 18 वर्ष पूर्ण करने वाले लोगो का ज्यादा से ज्यादा फार्म-6 भरवायें। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती पूजा मिश्रा, राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण एवं निर्वाचन से सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।